मोबाईल चोरी के आरोपी की जमानत निरस्त।

 देवास। जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि फरियादी ने मय अपने बडे भाई लाड़ खां के हाजिर थाना आकर जबानी रिपोर्ट किया कि मैने आज से करीब 15 दिन पहले हकीम शाह नि0 सतवास से रियलमी 05आई कंपनी का एक मोबाईल जिसका आईएमईआई नं0 863047042123597 एवं 863047042123940 का मय बिल पटेल मोबाईल शाॅप एंड रिपेयरिंग सेंटर पुनासा रोड बस स्टैंड सतवास का 10 हजार रूपये में खरीदा था। जिसमें मेरी आईडिया की सिम मो0 नं0 9977319981 एवं मो0 नं0 7225857362 लगी थी जिसे मैं दिनांक 05.08.2020 को रात्रि में मेरे पलंग पर साईड में रखकर सो गया था। 



रात्रि करीब तीन बजे मुझे मेरे घर के अंदर आदमी के चलने की आवाज आई तो एकदम में उठा मैंने देखा कि मेरे पलंग से एक व्यक्ति मोबाईल चोरी कर ले जा रहा था जिसे मैने मेरे घर की लाईट के उजाले में देखा तो वह व्यक्ति संदीप पिता रामू जाति दरवई नि0 ग्राम पयली का जैसे दिखा जिसे मैंने व मेरे बडे भाई लाड खां ने देखा तो वह व्यक्ति अंधेरा का फायदा उठाकर मोबाईल चुराकर भाग गया। 
मेरे घर में दरवाजे नही है, मुझे पूर्ण शंका है कि संदीप पिता रामू ही मेरा उक्त मोबाईल मेरे घर के अंदर घुसकर चुरा ले गया है। 
कल दिनांक 06.08.2020 को मैं बाहर गांव काम से गया था इस कारण आज मेरे भाई लाड़ खां को साथ में लेकर थाने पर रिपोर्ट करने आया हूॅ थाना खातेगांव में अपराध क्रमांक 347/2020 धारा 380 भादवि में पंजीबद्ध कर जांच के दौरान आरोपी संदीप पिता रामू जाति दरवई नि0 ग्राम पयली खातेगांव को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।
आरोपी द्वारा जमानत हेतु न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध कर जमानत आवेदन निरस्त कराते हुए आरोपी संदीप पिता रामू जाति दरवई नि0 ग्राम पयली को जेल भिजवाया गया।



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