देवास। जिला अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया कि फरियादी ने बयान और प्रथम सूचना में कहा कि मैं ग्राम हीरापुर थाना आष्टा जिला सीहोर हाॅल अहिल्याबाई मार्ग खातेगांव रहता हूं तथा मेरी स्वयं की ओम सांईकृपा नाम से अहिल्याबाई मार्ग खातेगांव पर दूध डेरी है तथा वही पर रहता हूं। मै मेरी हीरो एच एफ डीलक्स मो0सा0 क्रमांक डच् 41 डग् 5571 को अपनी दूध डेरी के सामने लाॅक कर रात्रि में रखता हू। कल रात्रि करीब 11 बजे मै अपनी दुकान मंगल करके मेरी मो0 सा0 क्रमांक डच्41 डग् 5571 को दुकान के सामने लाॅक खडी कर घर के अंदर सोने चला गया था आज सुबह करीब 06ः00बजे मेरा छोटा भाई दीपक मेवाडा दूध डेरी को खोलने के लिये गया तो उसने देखा की मेरी उक्त मो0सा0 वहा पर नही थी फिर उसने मुझे उठाया और बताया कि डेरी के सामने मो0सा0 नही है फिर मैने व मेरे भाई ने मेरी मोटरसाइकिल की काफी तलाश आस-पास की लेकिन मोटरसाइकिल का कोई पता नही चला। मेरी मो0सा0 को कोई अज्ञात चोरी करके ले गया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना खातेगांव में अपराध क्रमांक 349/2020 धारा 379 भादवि में पंजीबद्ध कर जांच के दौरान आरोपी प्रदीप उर्फ बाबा नि0 वार्ड नं.10 म.नं.33 हरिजन रोड कन्नौद को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी द्वारा जमानत हेतु न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध कर जमानत आवेदन निरस्त कराते हुए आरोपी को जेल भिजवाया गया।
बाईक चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त।