अवैध शराब परिवहन के आरोपी का जमानत आवेदन वीडियो कांफ्रेसिंग पेशी और सुनवाई कर निरस्त।

देवास। थाना खातेंगांव जिला देवास में पदस्थ सउनि ने बताया कि दिनांक 28.07.2020 को थाने से रो0सा0क्रं0 49/28.07.2020 पर आमद सूचना की तस्दीक हेतु थाने से आर490 जितेन्द्र तोमर, आर361 नरेन्द्र, आर506 राहुल सोनी ,आर772 रविन्द्र तोमर, सैनिक271 चिरोंजीलाल मय थाना मोबाईल मय चालक मय इंवेस्टिगेशन बाक्स मय टार्च मय पंचान राजेन्द्र यादव पिता कमलसिंह यादव उम्र 48 साल नि0 यादव मोहल्ला खातेंगांव को साथ लेकर नसरूल्लागंज रोड पर ग्राम दीपगांव पहुचे


जहा पर राहगीर पंचार राजेन्द्र पिता रामदीन जाति चमार उम्र-20 साल नि0 ग्राम पिपल्या नानकर थाना नेमावर को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर मुखबीर के बताये अनुसार सफेद रंग की बोलेरो गाडी का इंतजार करने लगे। 
थोडी देर में मुखबिर द्वारा बताये हुलिये की एक सफेद रंग की बोलेरो गाडी नसरूल्लागंज तरफ से आई जिसे मेरे व फोर्स के द्वारा रोका तो उसके चालक ने गाडी को तेज गति से भगाकर ले गया जिसका थाना मोबाईल से पीछा किया तो उक्त बोलेरो गाडी का चालक गाडी को रोड के नीचे बाई में उतारकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। जिससे गाडी क्षतिग्रस्त हो गई। 
गाडी को थाना मोबाईल के हेडलाईट एवं टार्च के उजाले में चेक करते उसके आगे रजि0 क्र0 एमपी 04 सीएल 1059 लिखा था तथा गाडी की बीच वाली सीट में 08 पेटी व पीछे की सीट पर 07 पेटी देशी शराब प्लेन की रखी मिली प्रत्येक पेटी में 50ः50 क्वार्टर प्रत्येक क्वार्टर में 180 एमएल शराब भरी हुई एवं आबकारी विभाग के लेवल एवं ढक्कन लगे हुये मिले। 
प्रत्येक पेटी की कीमत 3500 रूपये इस प्रकार कुल 15 पेटी की कीमत 52500 रूपये कुल शराब 135 लीटर मिली। उक्त बोलेरो के चालक द्वारा बोलेरो गाडी में अवैध शराब का परिवहन करना पाया जाने से उक्त अज्ञात आरोपी गाडी चालक का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी अधि0 में दंडनीय होने से मुताबिक जप्ती पंचनामे के उपरोक्त पंचान राजेन्द्र यादव पिता कमल सिंह यादव उम्र 48 साल नि0 यादव मोहल्ला खातेंगांव एवं राजेन्द्र पिता रामदीन जाति चमार उम्र 20 साल नि0 ग्राम पिपल्यानानकर के समक्ष 15 पेटी देशी शराब कीमत 52500 रूपये जप्त की प्रत्येक पेटी में से एक-एक क्वार्टर सेम्पल के शराब जांच करने के लिये कुल 15 क्वार्टर मुताबिक पंचनामा के निकाले एवं सीलबंद किये तथा बोलेरो गाडी क्रं0 एमपी 04 सीएल 1059 जप्त की गई।  थाना खातेगांव में अपराध क्रमांक 331/2020 धारा 34(2) आबकारी अधि0 में पंजीबद्ध कर जांच के दौरान आरोपी मनोज काकोडिया निवासी ग्राम कोसनी थाना रेहटी जिला सीहोर को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।
आरोपी द्वारा जमानत हेतु न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध कर जमानत आवेदन निरस्त कराते हुए आरोपी मनोज काकोडिया निवासी ग्राम कोसनी थाना रेहटी जिला सीहोर को जेल भिजवाया गया।



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